Fasal Kharab Hone Par Haryana Me Soochna Portal

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Note : रिवेन्यू विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार क्षतिपूर्ति पोर्टल पर वही किसान अप्लाई कर सकते हैं जिस गांव में फसल खराब हुई है और खराबा के अधीन आने वाले गांव का चयन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के द्वारा किया जा रहा है यदि किसी गांव में फसल खराब हुई है और किसान खराबा दर्ज कराना चाह रहा है तो कृपया पहले उपायुक्त महोदय से अनुमति प्राप्त करें और जिला राजस्व अधिकारी से संपर्क करें.।

ई-फसल क्षतिपूर्ति सूचना लॉग इन फॉर्म (हरियाणा)

 
हरियाणा में हुई बेमौसमी ओलावृष्टि व वर्षा से खराब हुई फसल की भरपाई हेतु मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने विशेष गिरदावरी करवाने के आदेश दिए है|
 
किसान भाई-बहन 72 घंटे के भीतर "क्षतिपूर्ति पोर्टल" पर अपनी फसल की स्थिति अपलोड करें।
 
 

ई-फसल क्षतिपूर्ति सूचना देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पर फसल का पंजीकरण अनिवार्य है।

फसल का मुआवजा दो तरह से मिलता है एक तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा तथा दूसरा बीमा कंपनी के द्वारा बीमा कंपनी के लिए तो आपको कृषि विभाग के ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे तथा जिन लोगों का बीमा नहीं हो रखा है उसके लिए आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल का नुकसान आंकलन करके रजिस्टर करवाएं उसके बाद ही आप का सर्वे होगा जो कि पटवारी के द्वारा किया जाएगा और आप का मुआवजा सरकार द्वारा दे दिया जाएगा

ये दोनों काम आपको 72 घंटे के अंदर अंदर ही करने हैं

How to Register Kharab Fasal in Haryana Portal Link

Please follow these step are given below.

> Login Through PPP Id OR Register Mobile No. OR MFMBF Id and follow forward step.



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